Sadulpur
सादुलपुर के भाजपा युवा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार भाकर पर 2 नवम्बर की रात्रि को हुए प्राण घातक हमले को लेकर मुकदमा स्थानीय थाने में दर्ज हुआ है। इस वारदात में भाकर घायल हो गए हैं।
इस घटना का मुकदमा राजगढ़ (sadulpur ) पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दर्ज मुकदमे में आरोपी यहां के हमारी ख्वाहिश नामक एनजीओ की संचालक रेहाना पत्नी जाफर सहित जाफर खां, उम्मेद खां पुत्र यूसुफ, आबिद, सकील और 7-8 अन्य लोग थे।
दर्ज मुकदमे के अनुसार कृष्ण भाकर की हमारी ख्वाहिश संस्था संचालन करने वाली रेहाना से परिचय हो गया तथा कृष्ण इस एनजीओ के कार्यों में सहयोग भी करता रहा। इस दौरान विश्वास करके कृष्ण भाकर ने रेहाना को पांच लाख रु उधार दे दिए थे।
इसके बदले रेहाना ने उसे एक चेक भी दिया था। बाद में भुगतान नहीं करने पर दोनो में विवाद हो गया। उसके बाद रेहाना ने व्हाट्सएप मैसेज करके कृष्ण को एनजीओ के कार्यालय में बुलाया। आरोप है कि वहां पर उसने खुद ही तोड़फोड़ करके कृष्ण भाकर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था।
इसके बाद कृष्ण भाकर ने अपने रुपए की वसूलने के लिए चेक बैंक में दिया और चेक बाउंस होने के बाद उसने न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कर दिया। एफआईआर के अनुसार इस वजह से रेहाना रंजिश रखने लगी तथा उसने धमकी भी दे रखी थी। उसी बात को लेकर बीती रात 2 नवम्बर को मौका पाकर सांखू तिराहे(sadulpur )के पास जान लेवा हमला कर दिया।
आरोप है कि हमले के दौरान रिहाना के हाथ में धारदार चीज थी जिसकी चोट कृष्ण की आंखों के ऊपर गहरी लगी है। इसके बाद राजगढ़ थाने में इस घटना का मुकदमा आईपीसी की धारा 307, 323, 341 तथा 143 के अंतर्गत दर्ज हुआ है।
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