PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme
प्रधानमंत्री ने लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के नाम से बीमा योजना चलाती है। इस योजना तहत लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत हो जाने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मौत बीमारी या दुर्घटना में होती है। तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या परिवार के किसी भी सदस्य को बीमा की 2 लाख रुपए मिलेंगे। हम आपको अस योजना के बारे में संपूर्ण बता रहे हैं।
टर्म इंश्योरेंस प्लान [PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme]
PM Jeevan Jyoti Insurance एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद उसके परिवार को लाभ मिलता है। यदि पॉलिसी धारक व्यक्ति समय पूरा होने के बाद ठीक-ठाक रहता है तो उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। 18 से 50 के बीच की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
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Table of Contents
PM Jeevan Jyoti Insurance से जुड़ी खास बाते
- 18 से 50 उम्र के बीच का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मेडिकल चेक अप की जरूरत नहीं होती।
- पॉलिसी की टाइम अवधि 1 जून से अगले साल 31 में के मध्य रहती है।
- इस पॉलिसी में विमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार या नॉमिनी को ₹2 लाख तक की राशि दी जाती है।
साल का 436रु का देना होगा प्रीमियम
PM Jeevan Jyoti Insurance का लाभ लेने के लिए हर साल 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम की यह कुल राशि 25 मई से 31 मई के मध्य अपने आप खाते से ले ली जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति का होना जरूरी है।
पॉलिसी का 1 जून से 31 मई होता है कवर पीरियड
PM Jeevan Jyoti Insurance पॉलिसी का 1 जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि PM JJBY पॉलिसी किसी भी तारीख को ली गई हो, प्रथम साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक के बीच ही होगा। इस योजना में रिस्क कवर, स्कीम में इनरोलमेंट करवाने के 45 दिन बाद से मिलता है।
बैंक अकाउंट अनिवार्य
PM Jeevan Jyoti Insurance का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास एक बैंक का खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को PMJJBY का लाभ लेने के लिए इसका आवेदन करना होगा।
कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
पॉलिसी में दिए गए नॉमिनी को उस इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। क्लेम के लिए डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात भी साथ देने होते हैं। नियम के अनुसार दुर्घटना से 30 दिनों से पहले क्लेम करना होता है।
कहां से ले योजना इसका लाभ?
यह स्कीम LIC के साथ और भी दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई जा रही है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकता है। कई बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ भी टाइ-अप हैं।
PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme
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